पीजी छात्रों पर निजी प्रैक्टिस और नौकरी पर रोक
छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही कर पाएंगे।
चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें।
सभी छात्र-छात्राओं से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये है। जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही करेंगे।

महाराजा यशवंतराव अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान
इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार
त्योहार के चलते चार दिन ठप रहेगा दफ्तरों का कामकाज
राज्यसभा चुनाव में टीएमसी का बड़ा फैसला, मेनका गुरुस्वामी को टिकट
गर्दन के कालेपन को जड़ से मिटाएंगे ये 8 देसी उपाय! आलू से लेकर एलोवेरा तक, जानें इस्तेमाल का सही तरीका
देश-विदेश से जुटेंगे प्रवासी, दो दिवसीय सम्मेलन की तैयारी पूरी
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है सबसे अलग? तो अपनाएं ये 5 नेचुरल ब्यूटी टिप्स, चेहरे पर आएगा जबरदस्त ग्लो
Rashmika-Vijay Wedding Look: एंटीक गोल्ड डिटेलिंग और मंदिर मोटिफ्स ने खास बनाया रश्मिका-विजय का वेडिंग लुक
मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कोलकाता में कालीघाट मंदिर के किए दर्शन, विंडीज के खिलाफ मैच से पहले की पूजा
ईरानी डेरे को प्रशासन बोला सुधार का मौका, नहीं माने तो सख्त कार्रवाई तय