EPF निकासी आसान हुई, अब खाते से पूरी राशि तक का एक्सेस मिलेगा
व्यापार: सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ के बोर्ड ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसने अपने सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आंशिक निकासी की उदार व्यवस्था को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब सदस्य ईपीएफ खाते से 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे।
श्रम मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक सुव्यवस्थित नियम में विलय करने का फैसला लिया। इसके तहत ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। इसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां।
अब सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है। शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है (विवाह और शिक्षा के लिए कुल 3 आंशिक निकासी की मौजूदा सीमा से)। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।

संजय गांधी अस्पताल पर विधायक अभय मिश्रा ने लगाए गंभीर आरोप, जांच की मांग तेज
राजनांदगांव बनेगा औद्योगिक विकास का नया केंद्र? फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर CM साय ने कही बड़ी बात
PM मोदी ने दी धार को बड़ी सौगात, जोबट-टांडा रोड रेलखंड का हुआ लोकार्पण
दारा सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, सजा माफी पर जल्द फैसला लेने के निर्देश
‘बच्चियों को पैदल निकलना पड़े, यह स्वीकार्य नहीं’, CM साय ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश
भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत पर एलएनसीटी विश्वविद्यालय में हुआ मंथन
एफिल टावर विवाद, चीन और पाकिस्तान… MEA ने एक साथ कई मुद्दों पर खोला सरकार का रुख
सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा, कुलपति के कार्यक्रम में NSUI का प्रदर्शन
स्टाइपेंड की मांग पर घमासान, JDA ने इंटर्न डॉक्टरों के समर्थन में बढ़ाया आंदोलन
PM मोदी के कार्यक्रम से पहले बड़ी सुरक्षा चूक? बंदूक के साथ दो संदिग्ध हिरासत में