जल्द ही एक और बैंक बंद होने वला है। इस बैंक पर रिजर्व बैंक के नियम नहीं मानने के कारण कार्रवाई की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक  ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का नाम है रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड । इस बैंक के ग्राहकों के पास 22 सितंबर 2022 तक का समय है। इस तारीख के बाद ग्राहक बैंक में जमा पैसे नहीं निकाल सकेंगे।दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुणे स्थित इस बैंक के खिलाफ नियमों की अनदेखी करने के कारण कार्रवाई की है। आरबीआई नियम नहीं मानने वाले बैंकों पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है। कुछ बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाते हैं। पुणे के रुपी को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ ऐसी ही कर्रवाई की गई है।भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते दस अगस्त को एक प्रस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि पुणे का रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस उक्त तारीख से छह हफ्तों के बाद कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बैंक के सभी ब्रांच बंद हो जाएंगे। यह समयसीमा 22 सितंबर 2022 को समाप्त होने वाली है।