शेयर बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को शेयरों की बिक्री के लिए अपने संबंधित डीमैट खातों पर प्रतिभूतियों को ब्लॉक करना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम को 14 नवंबर से लागू किया जाएगा। जुलाई में इसे पेश करने का फैसला लिया गया था और एक अगस्त से इसे वैकल्पिक किया गया था।इस विकल्प के तहत शेयर ग्राहक के डीमैट खाते से संबंधित क्लियरिंग कॉरपोरेशन के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। यदि इन शेयरों की बिक्री नहीं होती है तो यह निवेशकों के खाते में वापस चले जाएंगे और दिन के कारोबार के अंत में इसे ब्लॉक से हटा दिया जाएगा। इसके  लिए डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को सदस्यों द्वारा बाजार में ग्राहकों के लिए ब्लॉक तंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। डिपॉजिटरी क्लियरिंग संगठनों को ट्रांसफर ऑर्डर के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराएगी ताकि ग्राहक जल्दी पे-इन बेनिफिट का लाभ उठा सकेंगे।