पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट की निगरानी में CBI ही टीईटी मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा क्योंकि यह अदालत की निगरानी में है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के जरिए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में धांधली के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI सक्रिय हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को सीबीआई की एक टीम ने प्राथमिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक, टीईटी की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने कार्यालय पर छापा मारा। टीम ने आवश्यक दस्तावेज अपने कब्जे में लिए।