लखनऊ | उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है।अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा,लेकिन ढाई लाख रुपये तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।स्वरोजगार की इकाई समूह में स्थापित करनी होगी और अनुदान की सीमा भी प्रति लाभार्थी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है।उत्तर प्रदेश अनुगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 47,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये वार्षिक आय सीमा थी।जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था।